'सिंधु जल समझौता अब भी डिसमिस है', भारत ने हेग के कोर्ट का फैसला ठुकराया
विदेश मंत्रालय ने कहा कि Indus Water Treaty को स्थगित रखने का भारत का फैसला अभी भी लागू है. हेग स्थित Court of Arbitration ने 15 मई को पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया था. भारत ने इस फैसले को खारिज कर दिया है.
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1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. (फाइल फोटो: आजतक)
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वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: सिंधु जल संधि पर भारत ने लॉन्ग टर्म प्लॉन बना लिया है

