'PAK के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि लागू नहीं...', भारत ने खारिज किया इस कोर्ट का फैसला
सिंधु जल संधि पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कोर्ट की ओर से लिया गया कोई भी फैसला अवैध है. Court of Arbitration का गठन 2022 में Indus Water Treaty को लेकर किया गया था. भारत ने कभी भी इस अदालत के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी. भारत ने कहा कि यह कदम Pakistan के इशारे पर किया गया नया नाटक है.
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भारत ने कभी भी इस मध्यस्थता अदालत के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी (फोटो: आजतक)
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वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: सिंधु जल संधि पर भारत ने लॉन्ग टर्म प्लॉन बना लिया है

