The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • Impatient Passengers Who Stand...

सब्र करो वरना 5,700 रुपये जुर्माना दो, फ्लाइट से उतरने में हड़बड़ी दिखाना महंगा पड़िंगा!

Turkish Passenger Fine: उन यात्रियों के बारे में अथॉरिटी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है जो अपने सामने या आसपास के यात्रियों की उतरने की प्राथमिकता का सम्मान नहीं करते. ऐसे लोगों पर कानूनी नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा.

Advertisement
Impatient Passengers Who Stand Up Early After Flight Landing Will Be Fined In Turkiye
बीते दिनों इस तरह के मामले काफी बढ़े हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)
pic
रिदम कुमार
28 मई 2025 (Published: 11:50 AM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

तुर्किए में फ्लाइट से उतरते समय जल्दबाज़ी करने वाले यात्रियों (Turkey Passenger Fine) पर अब जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लेकर तुर्किए के विमानन रेगुलेटर ने नया नियम जारी किया है. अक्सर कई यात्री फ्लाइट के लैंड होने के बाद निकलने वाली गली (Aisle) में भीड़ लगा देते हैं. जल्दबाज़ी करते हैं और अन्य यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं. ऐसे लोगों पर 67 अमेरिकी डॉलर (क़रीब 5,700) रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्किए के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है. केबिन क्रू के सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि जो यात्री अपने सामने या आसपास के यात्रियों की उतरने की प्राथमिकता का सम्मान नहीं करते हैं उनके बारे में अथॉरिटी को सूचित किया जाए. ऐसे लोगों पर कानूनी नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः टर्बुलेंस से थर्राया इंडिगो का प्लेन: डरावनी हवा की मार के बीच फ्लाइट में क्या-क्या होता है?

निर्देश में कहा गया है कि इसमें सीट बेल्ट खोलना, रास्ते में खड़े होना, ओवरहेड कम्पार्टमेंट खोलना या फ्लाइट से निकलते वक्त गलियारे (Aisle) में भीड़ लगाना शामिल है. सर्कुलर में कहा गया कि इस तरह के बर्ताव वाले मामलों में काफी इज़ाफ़ा हुआ है. इस तरह की हरकतें यात्री और सामान की सुरक्षा को जोखिम में डालती हैं.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि जुर्माना कितना होगा. लेकिन रिपोर्ट में तुर्किए के एक टीवी के हवाले से बताया गया कि यह लगभग 2,603 तुर्किए लीरा या 67 अमेरिकी डॉलर हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः तूफान में फंसी IndiGo फ्लाइट की IAF ने कराई थी इमरजेंसी लैंडिंग, सवालों के बीच वायुसेना का बयान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में भी फ्लाइट से जुड़े कई नियमों पर जुर्माने का प्रावधान है. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के नियम के मुताबिक अगर शख़्स फ्लाइट में बम होने की खबर, धमकी या झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश करता पाया जाता है तो उसे पांच साल के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है. 

इसके अलावा, फ्लाइट को नुकसान पहुंचाना, किसी को धमकाना, मारपीट करना भी अपराध है. ऐसा करने वाले पर कम से कम दो साल का बैन लगाया जा सकता है.

वीडियो: PR गेम, स्टोरी लीक.. स्प्रिरिट से अलग होने के बाद वांगा ने दीपिका पर क्या आरोप लगा दिये?

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement