हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में लोकल्स को 75 फीसदी कोटा, जानिए क्या है इसमें पेच?
इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी.
Advertisement

हरियाणा में बीजेपी-JJP सरकार ने प्राइवेट कोटा बिल पास करके दुष्यंत चौटाला की पार्टी का बड़ा चुनावी वादा पूरा किया है.
हरियाण के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया,मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने आज विधानसभा में कहा कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।
— CMO Haryana (@cmohry) November 5, 2020
क्या तुरंत लागू हो गए ये नियम? अभी इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. अगर राज्यपाल अपनी मुहर लगा देते हैं, तब इसे कानून की शक्ल में नोटिफाई किया जाएगा. वैसे, साल की शुरूआत में भाजपा-जजपा सरकार हरियाणा में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाई थी, लेकिन राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने मंजूरी नहीं दी थी. उस अध्यादेश को राज्यपाल ने विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था. उस समय हरियाणा सरकार ने कहा था कि आरक्षण को लेकर मॉनसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा. लेकिन कोरोना के चलते अगस्त में सदन की केवल एक ही बार बैठक हो पाई थी. इसीलिए अब जाकर इस बिल को पास किया गया है. और किन राज्यों में लागू है प्राइवेट कोटा? हरियाणा से पहले, आंध्र प्रदेश में जुलाई 2019 में स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण का बिल पास किया गया था. यह कानून का रूप ले चुका है. इसके अलावा, कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लोकल्स के लिए 70 फीसदी नौकरियां रिजर्व रखने की नीति तैयार की है.हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है।अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है।
— Dushyant Chautala (@Dchautala) November 5, 2020