हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को दिया आरक्षण, CM नायब सिंह सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं कीं
हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा सरकार कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देगी.

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य की BJP सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं में पुलिस की नौकरी में अग्निवीरों के लिए आरक्षण और 5 लाख तक के कर्ज पर ब्याज में छूट शामिल है. हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने पुलिस की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है.
CM नायब सिंह सैनी ने कहा,
ये भी पढ़ें- राहुल गांधी से मिलीं सियाचिन शहीद कैप्टन की मां ने 'अग्निवीर' पर सरकार से बड़ी मांग कर दी
अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने और भी घोषणाएं की हैं-
- अग्निवीरों को ग्रुप B और ग्रुप C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी. अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में ये छूट 5 साल की होगी.
- हरियाणा सरकार ग्रुप C में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप B में 1 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देगी.
- अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा हर महीने 30 हजार रुपये से अधिक सैलरी दी जाती है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी.
- अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार उसे 5 लाख तक का कर्ज बिना ब्याज के मुहैया कराएगी.
- अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा.
वीडियो: रखवाले: क्या अग्निवीर योजना को किसी सुधार की जरूरत है?

.webp?width=60)

