गुजरात कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कहां जाएंगे राहुल गांधी?
> पहली ख़बर है गुजरात हाई कोर्ट से. अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज कर दी है. यानी उनकी सदस्यता रद्द ही रहेगी. > दूसरी ख़बर कर्नाटक हाई कोर्ट से है. प्रदेश के एक स्कूल में हुए नाटक के दौरान कहा गया था, 'प्रधानमंत्री को जूतों से मारना चाहिए.' स्कूल के ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था. लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल प्रशासन पर से राजद्रोह का केस रद्द कर दिया और कहा: प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपशब्द इस्तेमाल करना अपमानजनक है, लेकिन राजद्रोह नहीं.
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