सुनवाई के बीच हाईकोर्ट जजों में हुई थी नोंकझोंक, अब सीनियर जज ने कोर्ट में किया ये काम
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस मौना भट्ट के बीच सुनवाई के दौरान मतभेद हुआ था, तब सीनियर जज साहब उठकर चले गए थे
![Justice Biren Vaishnav of Gujarat High Court Mauna M. Bhatt](https://static.thelallantop.com/images/post/1698223376496_justice_biren_vaishnav_of_gujarat_high_court_mauna_bhatt.webp?width=540)
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने भरी अदालत में माफी मांगी है. माफी इसलिए कि कल 23 अक्टूबर (सोमवार) को उनकी एक सुनवाई के दौरान जस्टिस मौना एम भट्ट के साथ तीखी नोकझोंक हो गई थी. इसके बाद 25 अक्टूबर को जब जस्टिस बैष्णव कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने वकीलों और स्टाफ के सदस्यों के सामने माफी मांगी. लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस वैष्णव ने खुली अदालत में कहा, 'सोमवार को जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था. मैं गलत था, मुझे इसके लिए खेद है. अब आज हम एक नया सत्र शुरू करते हैं.'
दोनों जजों के बीच हुआ क्या था?बात 24 अक्टूबर (मंगलवार) की है. गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें दो जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी. किसी बात पर दोनों जजों के बीच असहमति हुई, जो इतनी बढ़ी कि सीनियर जज बीच में सुनवाई छोड़कर अपनी सीट से उठकर चले गए. सुनवाई लाइव स्ट्रीम हो रही थी, सो इसकी क्लिप वायरल हो गई.
जजों के बीच क्या बहस हुई?पीठ में जस्टिस बीरेन वैष्णव और मौना भट्ट सुनवाई कर रहे थे. जस्टिस भट्ट, जस्टिस वैष्णव की बात से कुछ और राय रखती थीं. इस पर जस्टिस वैष्णव ने कहा,
"तब आपकी राय अलग हुई.''
इसके बाद धीमी आवाज़ में जज साहिबान और कोर्ट स्टाफ के बीच कुछ बात हुई, जो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती.
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जस्टिस वैष्णव ने फिर कुछ उत्तेजित होकर कहा,
‘’आप पहले भी एक मामले में अलग राय रख चुकी हैं. यहां भी रख सकती हैं''
इस पर जस्टिस भट्ट ने जवाब देते हुए कहा,
"यहां अलग राय की बात नहीं है…"
इस वाक्य को काटते हुए जस्टिस वैष्णव ने कहा,
"फिर एक अलग आदेश पारित करें. फुसफुसाएं नहीं."
इसके बाद जस्टिस वैष्णव उठे और यह कहते हुए चेंबर से चले गए कि बेंच आज दूसरा कोई मामला नहीं सुनेगी.
गुजरात हाईकोर्ट का यूट्यूब चैनल सभी बेंच की सुनवाई लाइवस्ट्रीम करता है. इस बहस के तुरंत बाद, जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस मोना भट्ट की बेंच की सुनवाई वाले वीडियो को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया.
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