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एक अप्रैल से महंगे होने जा रहे हैं मोबाइल फोन

मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया.

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दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक में राज्यों-केंद्रशासित प्रदेश के वित्त मंत्री और सचिव मौजूद रहे. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में शामिल हुए. फोटो: PTI
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14 मार्च 2020 (Updated: 15 मार्च 2020, 05:42 IST)
Updated: 15 मार्च 2020 05:42 IST
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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. शॉर्ट फॉर्म GST. शनिवार, 14 मार्च को GST काउंसिल की 39वीं बैठक हुई. इसमें मोबाइल फोन और इसके पार्ट्स पर GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया. इससे मोबाइल फोन महंगा हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी. बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री और सचिव शामिल हुए. नई दरें 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगी. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
'मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया. कुछ खास पार्ट्स पर भी जीएसटी 18 फीसदी किया गया. आज की बैठक में हुए सभी फैसले 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे.'
इसके अलावा माचिस पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. एविएशन के लिए MRO टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. प्लेन के कल-पुर्जे के रख-रखाव, मरम्मत जैसी सेवाओं पर GST दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है.     GST की खामियां दूर करने के​ लिए जुलाई तक का समय वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई 2020 तक इन्फोसिस बेहतर GSTN सिस्टम सुनिश्चित करेगी. इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन निलेकणी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है. नंदन निलेकणी ने GSTN से जुड़ी खामियों को दूर करने के लिए जनवरी 2021 तक का समय मांगा था. काउंसिल ने इन्फोसिस को कहा कि वो मैनपॉवर बढ़ाकर और अपनी हार्डवेयर क्षमता बढ़ाकर तय किए गए समय में अपने काम पूरे करे. वित्त मंत्री ने कहा,
'मीटिंग में GSTN पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर भी चर्चा की गई. अतिरिक्त स्टाफ, क्षमता, बेहतर समाधान पर नंदन नीलेकणी ने कई प्रस्ताव दिए. जीएसटी काउंसिल की अगली तीन बैठकों में नीलेकेणी मौजूद रहेंगे.'
GST रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी काउंसिल में वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए सालाना GST रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है. साथ ही लेट फीस से राहत देने का फैसला हुआ है. रिटर्न भरने की तारीख 30 जून, 2020 कर दी गई है. ये उन ईकाइयों पर ही लागू होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कंपेनसेशन सेस के तौर पर 78,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं. 1 जुलाई से GST पेमेंट में देरी करने पर ब्याज के साथ नेट टैक्स लायबिलिटी भी देनी होगी. छोटे बिजनेस को राहत देते हुए GSTR-9C की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है. 5 करोड़ रुपए से कम सालाना रिटर्न वाले कारोबारियों के​ लिए वित्त वर्ष 19 के लिए अंतिम डेडलाइन 30 जून 2020 होगी.
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