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दादी के साथ बचपन की फोटो अपलोड की थी, गूगल ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा

वकील दीपेन देसाई ने Gujarat High Court को बताया कि Google Account Block होने की वजह से उनके क्लाइंट साल भर अपना Gmail इस्तेमाल नहीं कर पाए. जिसकी वजह से उनके बिजनेस को भी काफी नुकसान हुआ.

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gujrat man moves to highcourt google blocked account
करीब साल भर अपना गूगल अकाउंट नहीं खोल पाए नील शुक्ला (Image: India Today)
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राजविक्रम
19 मार्च 2024 (Updated: 19 मार्च 2024, 11:15 AM IST) कॉमेंट्स
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फोटो लेने के बाद अक्सर हम उसे ड्राइव में अपलोड कर देते हैं. आखिर और फोटो लेने के लिए जगह भी तो बनानी होती है. गूगल ड्राइव (Google Drive) भी एक ऐसी ही जगह है. जहां लोग अपनी पर्सनल फोटो वगैरह Upload करते हैं. ताकि मन मुताबिक उसे फिर से Download किया जा सके. लेकिन गुजरात के एक शख्स को ड्राइव में फोटो अपलोड करना भारी पड़ गया. वो भी इतना कि साल भर वो अपना Email नहीं खोल पाए. क्योंकि गूगल ने उनका अकाउंट बंद कर दिया था. जिसके बाद उन्हें गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) का दरवाजा खटखटाना पड़ा. 

क्या था मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नील शुक्ला नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी गूगल ड्राइव में बिना कपड़ों के बचपन की एक फोटो अपलोड की थी. जिसमें उनकी दादी उनको नहला रही थीं. नील के मुताबिक जिसके बाद गूगल के AI ने उसे बाल शोषण से जुड़ी तस्वीर समझकर नील का अकाउंट ब्लाक कर दिया. नील साल भर अपना अकाउंट खुलवाने के लिए परेशान रहे लेकिन कोई हल नहीं मिला. आखिर उन्हें थककर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

TOI की खबर के मुताबिक नील के वकील दीपेन देसाई ने कोर्ट को बताया कि अकाउंट ब्लाक होने की वजह से नील साल भर अपना ईमेल इस्तेमाल नहीं कर पाए. जिसकी वजह से उनके बिजनेस को भी काफी नुकसान हुआ. ईमेल न चला पाना नील के लिए काफी मुश्किल भरा था क्योंकि एक कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर उनका ज्यादातर कम्युनिकेशन का काम इंटरनेट के जरिए ही होता था.

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हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

PTI के मुताबिक बचपन की फोटो ड्राइव में डालने पर बाल शोषण "explicit child abuse" का हवाला देकर अकाउंट ब्लॉक करने के लिए हाई कोर्ट ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google India Private Limited) को नोटिस भेजा है. 
मामले में जस्टिस वैभव डी नानावती के कोर्ट ने 15 मार्च को गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. जिसकी मियाद 26 मार्च तक है.

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