पादरी का विवाह 12 साल की लड़की से हुआ, विवाद खड़ा हो गया
घाना के नुंगुआ समुदाय के नेताओं ने शादी को लेकर जनता द्वारा दी गई अस्वीकृति की निंदा की है. समुदाय की तरफ से कहा गया है कि आलोचना सिर्फ अज्ञानता से उपजी है.
![Ghanaian priest sparks outrage after marrying 12 year old girl](https://static.thelallantop.com/images/post/1712080911458_ghana_(2).webp?width=540)
पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में 63 साल के एक पादरी ने शादी की. आपको लगेगा ये तो कोई बड़ी खबर नहीं है. पर ये खबर है. पादरी ने शादी 12 साल (Ghanaian priest sparks outrage after marrying 12 year old girl) की एक लड़की से की. जिसके बाद देश में विवाद खड़ा हो गया.
दरअसल, नुउमो बोरकेटे लावेह त्सुरु XXXIII नाम के पादरी ने 30 मार्च के दिन क्रोवर के नुंगुआ में एक पारंपरिक समारोह में 12 साल की बच्ची से शादी की. हिंदुस्तान टाइम्स में डेली मेल के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक पादरी की शादी का वीडियो स्थानीय समाचार चैनल अबलाडे ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. समुदाय के दर्जनों सदस्य शादी के वक्त मौजूद थे, जिसपर घाना के कई लोगों ने नाराजगी जताई.
रिपोर्ट के अनुसार समारोह में महिलाएं स्थानीय 'गा' भाषा में बातचीत करते हुए लड़की से अपने नए पति को लुभाने वाले कपड़े पहनने का निर्देश दे रही थीं. शादी के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए घाना के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लिखा,
बाल विवाह घाना में अपराध है और ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए जो किसी लड़की के अधिकारों का उल्लंघन करता हो. इस देश में बहुत सारी चीजें गलत हैं और ये उनमें से एक है. 2024 में 12 साल की लड़की कैसे पत्नी बन रही है? क्या ये कोई मज़ाक है?
हालांकि नुंगुआ समुदाय, जिसके लड़की और पादरी दोनों सदस्य हैं, के प्रमुख लोगों ने शादी को लेकर जनता की प्रतिक्रिया की निंदा की है. समुदाय की तरफ से कहा गया है कि आलोचना सिर्फ अज्ञानता से उपजी है. डेली मेल ने समुदाय के एक नेता नी बोर्टे कोफ़ी फ्रैंकवा II के हवाले से लिखा कि पादरी से लड़की की शादी पूरी तरह से परंपरा और रीति-रिवाज पर आधारित है. उन्होंने आगे बताया कि लड़की ने छह साल की उम्र में पादरी की पत्नी बनने के लिए आवश्यक अनुष्ठान शुरू कर दिए थे. लेकिन इस प्रक्रिया से उसकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आई.
रिपोर्ट के मुताबिक घाना सरकार की तरफ से इस विवादित विवाह पर कोई टिप्पणी नहीं आई है. देश में विवाह के लिए कानूनी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है. देश भर में बाल विवाह की दरों में कमी के बावजूद कुछ क्षेत्रों और समुदायों में ऐसे विवाह आज भी जारी हैं.
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