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CAA के तहत सरकार ने जिन लोगों को भारत की नागरिकता दी, उनके नाम सामने आ गए हैं

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई को पहली बार 14 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट दिए गए हैं.

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सुरभि गुप्ता
| मुनीष पांडे
15 मई 2024 (अपडेटेड: 15 मई 2024, 09:45 PM IST)
First set of citizenship certificates issued
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. (फोटो: इंडिया टुडे)
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नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके तहत बुधवार, 15 मई के दिन दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया. वहीं भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले कई अन्य लोगों को ईमेल के जरिए डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. इन 14 लोगों ने संबंधित वेब पोर्टल के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया था.

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नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई को पहली बार 14 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट दिए गए हैं. इन 14 लोगों में अर्जुन, लक्ष्मी, चंदर कला, भावना, हरजी, यशोदा, हरीश कुमार के नाम शामिल हैं. 

सर्टिफिकेट मिलने के बाद अर्जुन ने अपनी खुशी जाहिर की. वो मार्च, 2014 में पाकिस्तान से भारत आए थे. अर्जुन ने कहा,

"मैं बहुत खुश हूं कि मुझे नागरिकता मिली है. मैं पढ़ नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था. मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा था. अब, कम से कम मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं...मैं PM मोदी और अमित शाह का शुक्रगुजार हूं."

अर्जुन की तरह भारतीय नागरिकता पाने वाली लक्ष्मी और चंदर कला सितंबर 2014 में पाकिस्तान से भारत आई थीं. भावना और हरजी मार्च 2014 में पाकिस्तान से भारत आए थे. भावना ने बताया,

"मुझे आज नागरिकता मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम आगे पढ़ सकेंगे... मैं 2014 में यहां आई थी. जब CAA पास हुआ था, तब बहुत खुशी हुई थी...पाकिस्तान में हम लड़कियां पढ़ नहीं पाती थीं और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अगर बाहर जाना होता था, तो बुर्का पहन कर निकलती थीं..."

नागरिकता सर्टिफिकेट पाने वाली यशोदा ने कहा,

"मैं 2013 से भारत में रह रही हूं, हम पाकिस्तान से आए थे...अब स्थिति बेहतर होगी क्योंकि नागरिकता मिल गई है. अब हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे...हम नागरिकता के लिए PM मोदी और भारत का धन्यवाद करते हैं..."

भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था. CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों) को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं. हालांकि, ये फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ चुके हैं.

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