छत्तीसगढ़ में आने वाला है धर्मांतरण कानून, जानिए ड्राफ्ट में क्या-क्या है
Anti Conversion Law: धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले शख्स को 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा. और इसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करवाना होगा. जिसके बाद मजिस्ट्रेट धर्मांतरण के असल इरादे, कारण और उद्देश्य की जांच करने के लिए कहेंगे.
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छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण सुरक्षा कानून को लेकर सदन को सूचित किया. (फाइल फोटो: आजतक)
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