केंद्र सरकार ने गुरूवार को संसद में ये कह दिया है कि इंडिया में मैरिटल रेप काकोई कांसेप्ट लागू नहीं हो सकता है. महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी नेरिटेन में दिया है. उनके जवाब के मुताबिक़ मैरिटल रेप को इंडिया की पढ़ाई-लिखाई,गरीबी, रीति-रिवाज, और सोसायटी की सोच के चलते लागू नहीं किया जा सकता. दुनिया केकई देशों में मैरिटल रेप के कानून हैं, पर भारत में संभव नहीं है. क्या है मैरिटलरेप? मैरिटल रेप को ऐसे समझिए, कि दो लोगों की शादी हुई. और शादी के बाद अगरमियां-बीवी में कोई दूसरे की मर्जी के बिना सेक्स करे. तो उसे मैरिटल रेप माना जाताहै और सजा होती है.