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BJP MP के काफिले की 'गाड़ियों' की टक्कर से बच्चे की मौत, पिता बोला- 'सांसद रुके तक नहीं'

घर का इकलौता बेटा था अभिषेक. पिता ने कहा- 'सांसद रुकते तो बेटे की जान बच सकती थी.'

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Nine years old boy dies after being hit by SUV of BJP MP's convoy, MP refutes claim
सांसद हरीश द्विवेदी और घटना का CCTV फुटेज (फोटो- आज तक)
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प्रशांत सिंह
29 नवंबर 2022 (अपडेटेड: 29 नवंबर 2022, 11:04 PM IST)
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उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के बस्ती जिले में बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ियों से टकराकर एक बच्चे की मौत हो गई. बताया गया सांसद के काफिले में शामिल दो SUV बच्चों को टक्कर मारकर निकल गईं. घटना उस वक्त हुई जब बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामला बस्ती जिले के बडेबन इलाके का है. यहां शनिवार, 26 नवंबर को बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का काफिला गुजर रहा था. उसी दौरान SUV की टक्कर से अभिषेक नाम के बच्चे की मौत हो गई. वो कक्षा दो में पढ़ता था. घटना के समय स्कूल से घर लौट रहा था. अखबार ने बताया कि घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अभिषेक को SUV ने टक्कर मार दी. इसकी जानकारी मिलते ही अभिषेक के पिता शत्रुघ्न राजभर ने शहर के कोतवाली थाने में दो सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर के खिलाफ FIR दर्ज कराई.

बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने अखबार को बताया कि मामले को लेकर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. आशीष के मुताबिक अभिषेक 38 वर्षीय शत्रुघ्न राजभर मजबूरी करते हैं. उनके चार बच्चे हैं. अभिषेक उनका इकलौता बेटा था.

मामले को लेकर बस्ती सीओ आलोक प्रसाद ने बताया,

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वहीं अभिषेक के चाचा प्रदीप कुमार राजभर ने पुलिस पर विधायक के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा,

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प्रदीप ने आगे कहा,

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प्रदीप ने आगे जानकारी दी कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि सांसद हरीश द्विवेदी की दो फॉर्च्यूनर कार ने लड़के को टक्कर मारी थी. कहा कि अगर सांसद मौके पर रुक जाते और लड़के को समय पर अस्पताल पहुंचा देते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी.

सांसद ने क्या कहा?

घटना को लेकर सांसद हरीश की सफाई भी सामने आई है. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया,

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हरीश द्विवेदी बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं. उन्होंने बस्ती से साल 2014 में अपना पहला लोकसभा (lok sabha) चुनाव जीता था. उन्होंने कहा है कि अगर दुर्घटना उनकी गाड़ी से हुई होती तो वो भागते नहीं. इस घटना पर पुलिस ने IPC धारा 303-ए और 279 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

वीडियो- आफताब पर तलवार से हमला किया, पुलिस को बंदूक निकालनी पड़ गई

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