बिट्टू बजरंगी को घसीटकर लाई थी पुलिस, अब मिल गई जमानत
बिट्टू बजरंगी के वकील ने बताया कि बेल मंजूर कर ली गई है, 30 अगस्त की शाम तक जेल से रिहाई हो जाएगी. नूह हिंसा मामले का आरोपी है बिट्टू बजरंगी.

हरियाणा के नूह में हुई हिंसा (Nuh Violence) को लेकर गिरफ्तार किए गए बिट्टू बजरंगी (Bittu Bajrangi) को जमानत मिल गई है. पुलिस ने बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को 15 अगस्त के दिन गिरफ्तार किया था. इसके बाद नूह कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. बिट्टू बजरंगी के वकील ने 30 अगस्त को बताया कि कोर्ट में बिट्टू बजरंगी की बेल अर्जी मंजूर कर ली गई है. वकील के मुताबिक, 30 अगस्त की शाम तक बिट्टू बजरंगी की जेल से रिहाई हो जाएगी.
इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, बिट्टू बजरंगी पर नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है. पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद में उसके घर से गिरफ्तार किया था. बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. FIR बिट्टू बजरंगी के एक वायरल वीडियो पर दर्ज हुई थी. वीडियो में बिट्टू बजरंगी है और बैकग्राउंड में धमकी भरे गाने चल रहे थे.
नूह की एक पुलिस अधिकारी ASP उषा कुंडू ने भी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस अधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि हिंसा वाले दिन उन्होंने बिट्टू बजरंगी को हथियारों (तलवारों) के साथ यात्रा में भाग लेने से रोका था. उषा के मुताबिक, तब बिट्टू ने ड्यूटी करते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. वो कथित रूप से अधिकारी की गाड़ी पर बैठ गया था. इसीलिए दंगों के अलावा बिट्टू बजरंगी पर लोक सेवक के काम में बाधा डालने के आरोप में भी केस दर्ज है.
इससे पहले, 31 जुलाई को नूह में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की 'बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा' के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. पत्थरबाजी हुई थी, गाड़ियों में आग लगा दी गई थी. आसपास के इलाकों पलवल, मानेसर, फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम से भी हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं. इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी. हरियाणा सरकार के मुताबिक, हिंसा के मामले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 90 लोगों को हिरासत में लिया गया था.
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वीडियो: नूह कांड के बाद घसीटकर बिट्टू बजरंगी को ले गई पुलिस से किसने की थी शिकायत?

