पिछले कुछ दिनों से 'धर्म संसद' का जिक्र खबरों में लगातार हो रहा है. पहलेहरिद्वार 'धर्म संसद' और फिर रायपुर 'धर्म संसद'. दोनों ही धर्म संसदों धर्म के नामपर विवादित भाषण दिए गए. जिसके चलते इनमें हिस्सा वाले कई लोग जेल में हैं. ऐसा हीएक 'धर्म संसद' कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होना था. फिलहाल इसे स्थगितकर दिया गया है. ये कार्यक्रम 22 और 23 जनवरी को होना था. क्यों स्थगित हुई अलीगढ़'धर्म संसद'? अलीगढ़ धर्म संसद की आयोजक और हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने की आरोपीअन्नपूर्णा भारती उर्फ शकुन पांडे ने बताया, "कोरोना की गाइडलाइन्स के हिसाब सेधर्म संसद में लोग ज्यादा रहेंगे. इसके अलावा अलीगढ़ में पहले चरण में चुनाव होनेहैं. लेकिन मुख्य वजह ये है कि मेरे धर्म योद्धा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंदसरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस कस्टडी में हैं. धर्मसंसद निश्चित तौर पर होगी लेकिन इनके जेल से छूटने के बाद. धर्म संसद की तारीख बैठकके बाद तय किया जाएगा."अन्नपूर्णा भारती. (फोटो- आजतक)आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवीहरिद्वार धर्म संसद में दिए भड़काऊ बयानों की वजह से ही गिरफ्तार किए गए थे. यतिनरसिंहानंद के ऊपर एक धर्म विशेष की महिलाओं के खिलाफ अपमानजक टिप्पणी करने का भीआरोप है. क्या हुआ था हरिद्वार धर्म संसद में? हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन किया गया था. ये आयोजन यति नरसिंहानंद की अध्यक्षतामें हुआ. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. भड़काऊ बयानबाजीकी गई. धर्मदास और अन्नपूर्णा भारती समेत कई लोगों ने अल्पसंख्यकों पर आपत्तिजनकभाषण दिए. नरसंहार के नारे लगाए. इन विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरलहुए इनमें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, एक विशेष समुदाय के व्यक्ति कोप्रधानमंत्री ना बनने देने और एक विशेष समुदाय की आबादी न बढ़ने देने का जिक्र है.वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आलोचना के बाद भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफFIR दर्ज की. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. कोर्ट ने उत्तराखंड सरकारको नोटिस जारी किया. जिसके बाद पहले जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी हुई औरउसके बाद यति नरसिंहानंद की. पुलिस ने इस मामले में अन्नपूर्णा भारती के खिलाफ भीमामला दर्ज किया है. इन सबके खिलाफ IPC की धारा 153 A (धर्म, भाषा, नस्ल आदि केआधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.