PM मोदी बोले- बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगा जमाकर्ताओं को उनका पैसा
बैंक डूबने पर 5 लाख रुपये तक की राशि वापस मिलेगी.
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कार्यक्रम को संबोधित करते पीएम मोदी. (फोटो-PTI)
"अगर बैंक कमजोर हो गया है या फिर दिवालिया होने वाला है, तो जमाकर्ताओं को अब 90 दिन के भीतर पांच लाख रुपये मिलेंगे. हमारी सरकार ने DICGC एक्ट में संशोधन किया है. इसके तहत 98 फीसदी बैंक अकाउंट्स को कवर किया गया है. 75 लाख करोड़ रुपये के डिपॉजिट का इन्श्योरेंस किया गया है."इससे पहले बीते कुछ सालों में बहुत से बैंकों की वित्तीय हालत पतली हो गई. जिसकी वजह से उनके जमाकर्ता अपने ही पैसे नहीं निकाल पाए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया था कि DICGC एक्ट में जो संशोधन किया गया है, वो इस तरह से लागू होगा कि जो लोग इस संशोधन से पहले भी अपने पैसों के लिए धक्के खा रहे थे, उन्हें भी इसका फायदा हो. उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले पांच छह सालों से अपने पैसे निकालने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी अब राहत मिलेगी. 'नया भारत समाधान खोजता है' वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ये भी बताया कि बैंक में पैसे जमा करने वालों के लिए इन्श्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में की गई थी. उन्होंने बताया कि पहले बैंक में जमा केवल 50 हजार रुपयों का ही इन्श्योरेंस होता था, बाद में इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब उनकी सरकार ने ये रकम बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर हमें बैंक बचाने हैं, तो बैंक में पैसे जमा करने वालों को सुरक्षा देनी होगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बैंकों को भी बचाया है और जमाकर्ताओं को भी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए हो पाया है कि क्योंकि ये नया भारत है, जो अब समस्या को टालने में यकीन नहीं रखता बल्कि समाधान पर जोर लगाता है.