भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को विश्वविद्यालय अनुदानआयोग विनियम, 2026 के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया. इन विनियमों पर भेदभावपूर्णहोने का आरोप है क्योंकि इनमें आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचितजनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों को दिया गया है, जबकि सामान्य याउच्च जातियों को यह संरक्षण नहीं दिया गया है.