12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर अपना फैसला सुनाया. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिए जाने वाले गुजारा भत्ते पर जज दो राय में बंटे हुए थे. इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी की शादी अगर अमान्य घोषित होती है तो भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण से मना नहीं किया जा सकता है. पूरा मामला जानने के लिए वीडियो देखें.