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पत्नी से बिना सहमति यौन संबंध रेप नहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी पति को किया बरी

Chhattisgarh High Court ने बिना सहमति पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा.

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हरीश
12 फ़रवरी 2025 (Published: 07:48 PM IST) कॉमेंट्स
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