सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका आरोप है कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद, उन्हें NFFU और संगठित समूह-ए का दर्जा नहीं दिया गया है, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पहले से ही मिल रहे हैं. मामला क्या है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा है? विवरण के लिए पूरा वीडियो देखें.