Andhra Pradesh High Court ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि जो लोग सोशलमीडिया पर दूसरों को बुली करते हैं या भ्रामक जानकारी देते हैं, उन्हें ‘SocialMedia Activists’ नहीं कहा जा सकता. Justice Dhiraj Thakur और Justice RaviCheemalapati ने Pola Vijaya Babu की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है.क्या है पूरा केस और क्या रही कोर्ट की टिप्पणी, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.