चुनाव में शरद पवार के नाम का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को बुरी तरह सुना दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. पार्टी से पूछा गया कि एनसीपी के ऑनलाइन कॉन्टेंट में शरद पवार का नाम बार-बार क्यों लिया जा रहा है.
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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार. (फोटो - पीटीआई)
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