पिता बच्चों को घर का खाना नहीं दे पाया, पत्नी SC तक पहुंच गई, फैसला मां के पक्ष में हुआ है
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बच्चों को पौष्टिक और घर का बना खाना देना चाहिए, जो पिता उपलब्ध नहीं करा पाया. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई कर रही थी. क्या था ये मामला? आइए जानते हैं.
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