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बर्खास्त CRPF जवान का दावा- 'मुख्यालय ने पाकिस्तानी महिला से शादी की इजाज़त दी थी'

Sacked CRPF Trooper On Marriage To Pakistani Woman: मुनीर जम्मू अप्रैल 2017 में CRPF में शामिल हुए थे. उन्होंने बताया, 'मैंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति मांगी थी. मुझे इसकी अनुमति मिल भी गई थी.'

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Sacked CRPF Trooper On Marriage To Pakistani Woman
CRPF जवान ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने को लेकर अपना पक्ष रखा है. (फ़ोटो - इंडिया टुडे)
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हरीश
4 मई 2025 (Published: 02:43 PM IST) कॉमेंट्स
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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद (Munir Ahmed) को बर्खास्त कर दिया गया. उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान (Menal Khan) से शादी की बात छुपाई और उसके वीज़ा की वैधता ख़त्म होने के बाद भी उसे भारत में रखा. लेकिन अब मुनीर ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है.

उन्होंने दावा किया कि पिछले साल CRPF मुख्यालय से मंजूरी मिलने के क़रीब एक महीने बाद ही उन्होंने अपनी शादी की. उन्होंने कहा है कि वो अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देंगे. मुनीर ने कहा, 'मुझे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है.' मुनीर अहमद ने अपने घर से फोन पर PTI को बताया,

पहले मुझे मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए अपनी बर्खास्तगी के बारे में पता चला. फिर मुझे जल्द ही CRPF से एक पत्र मिला, जिसमें मुझे बर्खास्तगी के बारे में बताया गया. ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था. क्योंकि मैंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति मांगी थी. मुझे इसकी अनुमति मिल भी गई थी.

ये घटनाक्रम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सामने आया है. जिसमें 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिये.

ये भी पढ़ें- CRPF जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त करते समय क्या दावा किया गया?

मुनीर जम्मू के घरोटा इलाक़े के रहने वाले हैं. वो अप्रैल 2017 में CRPF में शामिल हुए थे. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने पहली बार 31 दिसंबर, 2022 को शादी के बारे में डीजी को बताया था. तब उनसे पासपोर्ट, शादी कार्ड और एफिडेविट की कॉपीज़ अटैच करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया. उन्होंने आगे बताया,

मैंने अपना हलफनामा और अपने माता-पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हलफनामे उचित माध्यम से पेश किए. अंततः 30 अप्रैल, 2024 को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई.

CRPF जवान ने कहा कि उन्होंने NOC के लिए आवेदन किया था. लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है. उन्होंने नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक से अपनी शादी के बारे में सरकार को सूचित करके औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली हैं.

फिर 24 मई, 2024 में मुनीर अहमद और मेनल खान की वीडियो कॉल के ज़रिए ऑनलाइन शादी हो गई. इसके बाद उन्होंने शादी की तस्वीरें, 'निकाह' के कागजात और शादी का प्रमाण पत्र अपनी 72वीं बटालियन में जमा करवाए. जहां वो तब तैनात थे.

फिर मेनल खान 28 फ़रवरी, 2025 को पहली बार 15 दिन के वीजा पर आई. वो वाघा-अटारी सीमा के ज़रिए भारत में दाखिल हुई थी. उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने मार्च में ही दीर्घकालिक वीज़ा (long-term visa) के लिए आवेदन कर दिया था. इंटरव्यू समेत दूसरी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं.

लेकिन उसका अल्पकालिक वीज़ा (short-term visa) 22 मार्च को ख़त्म हो गया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने ने उसके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी. फिलहाल वो मुनीर अहमद के जम्मू स्थित आवास में रह रही है.

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