कफ सिरप से मौत केस में अब लिया गया एक्शन, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड
Rajasthan Cough Syrup Death Update: राजस्थान सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर पर बड़ा एक्शन लिया है. साथ ही केसॉन फार्मा (Kayson Pharma) द्वारा सप्लाई की गईं सभी 19 दवाओं को बांटने पर रोक लगा दी गई है. जांच कमिटी भी बना दी गई है.

राजस्थान में कफ सिरप पीने से दो बच्चों की मौत हो गई थी. अब इस मामले में राजस्थान सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही केसॉन फार्मा (Kayson Pharma) द्वारा सप्लाई की गईं सभी 19 दवाओं को बांटने पर रोक लगा दी गई है. ये दवाइयां और कफ सिरप CM फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत लोगों को दी जाती थीं.
इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के क्वॉलिटी कंट्रोल में गड़बड़ी की बात कही है. विभाग का मानना है कि ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने दवाओं में सॉल्ट की मात्रा के आधार पर मानक तय करने के काम में गलत तरीके से दखल दिया. यहां बताते चलें कि ड्रग कंट्रोलर एक सीनियर अधिकारी होता है. उस पर राज्य में दवाओं की क्वॉलिटी, सेफ्टी, वितरण और उत्पादन से जुड़े नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है.
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वहीं, डेक्सट्रोमेथोर्फन (Dextromethorphan) की मौजूदगी वाले खांसी के सभी सिरप की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि डेक्सट्रोमेथोर्फन मौजूदगी वाली इन दवाओं के कई बैचों ने क्वॉलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाए थे.
घटिया क्वॉलिटी वाले थे कुछ सैंपलराजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (RMSCL) के मुताबिक, 2012 से केसॉन फार्मा की दवाओं के 10,119 नमूनों का टेस्ट किया गया है. इनमें से 42 सैंपल मानकों के मुताबिक नहीं पाए गए यानी घटिया क्वॉलिटी के थे.
सरकार ने बनाईं दो कमेटीइसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विस्तार से जांच के आदेश दिए हैं. जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है. कमेटी जांचेगी कि आखिर दवाएं जांचों में कैसे पास हुईं और क्वॉलिटी कंट्रोल में कौन-सी चूक हुई. दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने एक दूसरी कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी.
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राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरीइसके साथ ही राज्य सरकार ने दो साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमेथॉर्फन देने को लेकर एडवाइजरी जारी की है. अब इससे जुड़ी दवाओं की पैकिंग पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए चेतावनी वाले लेबल लगाना अनिवार्य होगा.
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