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बैंकॉक की ट्रिप मारी, बीवी से छिपाने के लिए पासपोर्ट के पन्ने फाड़े, अब पुलिसवाले सत्कार कर रहे हैं

Bangkok Trip की बात छिपाने के लिए 51 साल के एक व्यक्ति ने अपने पासपोर्ट के पन्ने फाड़ दिए. लेकिन ऐसा करना उनको महंगा पड़ गया. क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत ऐसा करना अपराध है.

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Mumbai International Airport
मुंबई में एक व्यक्ति को अपने पासपोर्ट के पन्ने फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
17 अप्रैल 2025 (Published: 03:03 PM IST) कॉमेंट्स
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मुंबई के ‘छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप लगे कि उसने अपने पासपोर्ट के कुछ पन्ने फाड़ दिए थे. कानूनन ऐसा करना अपराध है. गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने एक दिलचस्प बात बताई. पुलिस के मुताबिक, उसने कहा कि वो अपने परिवार से अपने बैंकॉक ट्रिप की बात छिपाना (hide bangkok trip details) चाहता था. इसी मकसद से उसने पासपोर्ट के उन पन्नों को फाड़ दिया था. 

व्यक्ति की उम्र 51 साल है. उनका नाम विजय भालेराव है और वो पुणे के रहने वाले हैं. 14 अप्रैल को एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान इमिग्रेशन से जुड़े अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट की जांच की. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पता चला कि पासपोर्ट का पेज 17, 18 और 21 से 16 तक के पेज फटे हुए थे. सहायक इमिग्रेशन अधिकारी राजीव कुमार ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि पन्नों पर थाईलैंड यात्राओं के इमिग्रेशन स्टैम्प लगे हुए थे. 

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जानबूझकर पासपोर्ट को नुकसान पहुंचाना अपराध है. लिहाजा भालेराव को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू की गई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भालेराव ने शुरू में इसका कारण बताने से इनकार कर दिया. फिर उन्हें विंग इंचार्ज विलास वडनेरे और ड्यूटी ऑफिसर विजय कुमार यादव के सामने पेश किया गया. लगातार पूछताछ के बाद, इमिग्रेशन अधिकारियों को ये पता चला कि उसने अपने परिवार से बैंकॉक जाने की बात छिपाने के लिए पासपोर्ट के पन्ने फाड़े थे.

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साल में चार बैंकॉक ट्रिप

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भालेराव ने पिछले साल बैंकॉक के चार ट्रिप किए. इस महीने की शुरुआत में वो मुंबई से इंडोनेशिया गए थे. पासपोर्ट के पन्ने फाड़ने वाली बात पता चली तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. भालेराव को सहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (धोखा देना) तहत मामला दर्ज हुआ है. मामले में पासपोर्ट अधिनियम के तहत संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

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