'पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो हटाओ', पटना हाई कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने विशेष रूप से मेटा (फेसबुक), गूगल इंडिया (यूट्यूब) और X इंडिया को वीडियो का सर्कुलेशन रोकने का आदेश दिया.
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बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को ये वीडियो पोस्ट किया था. (फोटो- ANI)
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वीडियो: पप्पू यादव ने मंच पर पीएम मोदी के कान में क्या कहा?

