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ITR भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ी, इस दिन तक फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन और बढ़ाए जाने से टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिली है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि सोमवार तक 7.3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए, जो एक नया रिकॉर्ड है.

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income tax return deadline extended
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया. (फोटो: आजतक)
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अर्पित कटियार
16 सितंबर 2025 (Published: 08:51 AM IST)
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केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट एक दिन और बढ़ा दी है. यानी अब मंगलवार, 16 सितंबर तक ITR दाखिल किया जा सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया.

ITR फाइल करने की लास्ट डेट आज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ‘X’ हैंडल से रात 11.48 बजे पोस्ट किया गया, 

ITR दाखिल करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी. अब सरकार ने ITR दाखिल करने की लास्ट डेट को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर करने का फैसला लिया है.

7.3 करोड़ लोगों ने फाइल किया ITR

इस पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद एक दूसरी पोस्ट में कहा गया कि सोमवार तक 7.3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए, जो एक नया रिकॉर्ड है. पोस्ट में कहा गया है, 

15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है. हम टैक्सपेयर्स को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. ITR फाइल करने की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए, लास्ट डेट एक दिन (16 सितंबर 2025) बढ़ा दी गई है.

ITR फाइल करने की तारीख एक दिन बढ़ाए जाने से टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिली है. लेकिन डिपार्टमेंट ने सभी से अपील की है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय रहते भर दें, ताकि आखिरी समय पर तकनीकी दिक्कतें और पेनल्टी से बचा जा सके.

कैसे फाइल करना है ITR?

इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक जटिल काम माना जाता है. लेकिन टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स एक जरूरी चीज है. इसे भरने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा. जैसे-

  • पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है. फिर अपना PAN एक यूजर आईडी के तौर पर पासवर्ड डाल कर लॉगिन करना है. 
  • पोर्टल पर आपको ITR Filing सेक्शन में जाना है.
  • सेक्शन में आपको वित्त वर्ष (Assessment Year) सेलेक्ट करना है.
  • अगले स्टेप में आपको अपने ITR फाइलिंग का स्टेटस चुनना है.
  • अपनी इनकम के हिसाब से आपको सही ITR फॉर्म चुनना है.
  • फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी को चेक करना है.
  • बकाया टैक्स भर कर फॉर्म को सबमिट करना है.
  • इसके बाद अपने रिटर्न को E-Verify करना है.

ये भी पढ़ें: आज रात तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें पूरा प्रोसेस

नहीं भरा ITR तो लगेगी पेनाल्टी

16 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये (यदि आय 5 लाख रुपये से अधिक है) और उससे कम आय वालों को 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. लेट होने या संशोधित (Corrected) रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेट किए हुए रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं. 

अगर आप पर टैक्स बकाया है और आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज लगाया जाएगा. बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत प्रति महीने का साधारण ब्याज लगाया जाएगा. इसकी गिनती रिटर्न दाखिल करने की तय डेट से रिटर्न फाइल करने वाली डेट तक की जाएगी.

वीडियो: खर्चा-पानी: इनकम टैक्स में पेनल्टी से रिफंड तक बहुत कुछ बदल गया

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