The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • Income tax department sent notice Rs 46 crore to a dhaba cook complaint to police bhind madhya pradesh

ढाबे के बावर्ची को इनकम टैक्स नोटिस मिला, 46 करोड़ लिखा देख हाथ-पांव फूल गए!

Income Tax Department ने अपने नोटिस में लिखा कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की इनकम की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए जांच जरूरी है.

Advertisement
Income Tax, Income Tax Notice, Income Tax Fine, Income Tax Department, Madhya Pradesh, Bhind, Madhya Pradesh News, Bhind News
इनकम टैक्स विभाग ने ढाबे का बावर्ची को 46 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया. (India Today)
pic
मौ. जिशान
9 सितंबर 2025 (Updated: 9 सितंबर 2025, 11:50 PM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

एक ढाबे पर काम करने वाला शख्स कितना कमा सकता है? अगर खर्च काटकर पूरे साल में कुछ बचा भी ले, तो बड़ी बात होगी. लेकिन यहां मामला करोड़ों के पार चला गया है. इनकम टैक्स विभाग ने ढाबे पर काम करने वाले एक शख्स को 46 करोड़ रुपये का नोटिस भेज दिया है.

मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले 30 साल के रविंद्र सिंह चौहान को यह नोटिस मिला है. वे एक ढाबे में बतौर बावर्ची काम करते हैं. 46 करोड़ रुपये का नोटिस देखकर रविंद्र इतना घबरा गए कि पुलिस में शिकायत करने पहुंच गए. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिल गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रविंद्र ने बताया, "मैं ढाबे पर काम करता हूं. मेरे बैंक खाते में पूरे साल में तीन लाख रुपये भी नहीं आते?”

रविंद्र के वकील प्रद्युम्न सिंह भदौरिया ने बताया कि यह मामला 2019 से शुरू हुआ, जब रविंद्र ग्वालियर बायपास पर एक टोल प्लाजा में हेल्पर की नौकरी करते थे. आरोप है कि वहां के सुपरवाइजर ने PF (प्रॉविडेंट फंड) के नाम पर रविंद्र से उनका आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर ले लिया. 

रविंद्र ने बताया, “हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे छठवीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी."

उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने अपनी बैंक डिटेल सुपरवाइजर को दे दी थी. उनका दावा है कि आठ महीने तक ना तो कोई PF आया, ना कोई और पैसे. इस दौरान वे बैंक खाता भी बंद नहीं करा पाए. 2023 में टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और रविंद्र को मजबूरी में पुणे जाकर काम करना पड़ा.

9 अप्रैल को पहली बार इनकम टैक्स का नोटिस आया, जो अंग्रेजी में था. रविंद्र और उनकी पत्नी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया. लेकिन 25 जुलाई को दूसरा नोटिस आया, तो रविंद्र पुणे से लौट आए.

ग्वालियर स्थित इनकम टैक्स विभाग ने अपने नोटिस में लिखा कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ 18 लाख 32 हजार 916 रुपये की इनकम की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए जांच जरूरी है. रविंद्र का कहना है कि वकील से बात करने पर पता चला कि उनका पुराना बैंक खाता कोई और इस्तेमाल कर रहा था और बड़ी-बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा था.

उन्होंने दावा किया,"मेरे इसे बंद करने के लिए कहने के बाद भी, किसी ने इसका इस्तेमाल जारी रखा.''  उन्होंने आगे कहा कि अब पुलिस कह रही है कि ये सब दिल्ली में हुआ, तो वहीं शिकायत करो.

वीडियो: भिंड में पुलिस और किसानों में भिड़ंत, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां

Advertisement