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मां-बेटे प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट पहुंचे, जज ने भावुक कविता लिखकर सुना दी

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने एक मामले में अपने फैसले की शुरुआत कविता से करते हुए कहा, "मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे, वो भी अब बेगाने हुए. बनके कृष्ण, अब किसी को आना होगा, सड़ते, लड़ते, बिगड़ते रिश्तों को बचाना होगा."

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Delhi Judge Recites Poem to Settle Property Dispute
कोर्ट रुम की सांकेतिक तस्वीर. (क्रेडिट - unsplash)
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सौरभ शर्मा
21 जुलाई 2025 (Published: 10:08 PM IST) कॉमेंट्स
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दिल्ली की एक अदालत में जज ने मां और बेटे के बीच हुए प्रॉपर्टी के झगड़े को सुलझाते हुए एक कविता सुनाई. इस कविता को उन्होंने खुद ही लिखा था. इस कविता का नाम उन्होंने ‘जंग-ए-मिल्कियत’ बताया.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, रोहिणी कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने ये कविता सुनाई. दरअसल इंदु सोनी नाम की महिला ने अपने बेटे नितिन सोनी और बहू तरुणा सोनी पर उनके घर का ताला तोड़कर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया था.

इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाए कि जब वे घर में घुसने की कोशिश कर रही थीं तब तरुणा ने उन्हें लोहे की रॉड से पीटा. वहीं बेटे नितिन ने कोर्ट को बताया कि ये घर मां ने उनके नाम किया था. कानूनी तौर पर वहीं उस घर के ‘असली मालिक’ हैं. साथ ही उन्होंने मां पर संपत्ति को 'छीनने' और पुलिस के साथ मिलकर उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए.

इसके अलावा नितिन ने दावा किया कि 14 जुलाई के CCTV फुटेज में उसकी बहन और कुछ गुंडों को घर में घुसते हुए देखा जा सकता है. साथ ही उनके हाथ में लोहे की रॉड भी देखी जा सकती है. 

रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने इसी मामले पर अपने फैसले की शुरुआत कविता से करते हुए कहा,

"मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे, वो भी अब बेगाने हुए

बनके कृष्ण, अब किसी को आना होगा, सड़ते, लड़ते, बिगड़ते रिश्तों को बचाना होगा

ना जाने ये जंग और कितने महाभारत लाएगी, आखिर कितनों को सलाखों तक ले जाएगी

बनकर बेटी, रिश्तों को बचाना होगा, सभी नातों को निभाना होगा

क्या रखा है इस जंग में कोई बताएगा, आखिर इस धरती से कौन क्या ही ले जाएगा"

जज रोहित कुमार ने नितिन को बेल देते हुए कहा कि जांच अधिकारी की ओर से ऐसा कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया जिससे ये साबित हो सके कि नितिन ने 10 जुलाई या उससे पहले संपत्ति का ताला तोड़कर कब्जा किया हो. साथ ही इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि उसने अपनी पत्नी तरुणा को इंदु पर हमला करने के लिए उकसाया हो.

वीडियो: ओडिशा में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया, पुलिस को जांच में क्या मिला?

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