विदेशी फंडिंग लेने वाले NGO अब न्यूज नहीं पब्लिश कर पाएंगे, सरकार ने बदल दिया नियम
गृह मंत्रालय ने नए नियमों को लेकर 26 मई की देर रात नोटिफिकेशन जारी किया. मंत्रालय ने कहा कि NGO को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इन NGO को यह भी बताना होगा कि वे Financial Action Task Force (FATF) के नियमों का पालन करेंगी.
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FCRA के तहत केंद्र सरकार ने बदले नियम. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
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