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डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेंगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, नया रूल क्या है?

केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर Drugs Rules, 1945 में बदलाव किया है. इसके तहत, जिन ओरल दवाओं में 12% से ज़्यादा इथाइल अल्कोहल है और जो 30 ml से बड़ी बोतलों में बिकती हैं. उन्हें अब शेड्यूल H1 में शामिल किया गया है.

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10 जुलाई 2026 (पब्लिश्ड: 12:24 AM IST)
Stricter rules for oral medicines with over 12% ethyl alcohol in bottles above 30 ml
शेड्यूल H1 में शामिल दवाओं को डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचा जा सकता है

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