The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • Education
  • Central Consumer Protection Authority CCPA imposes a penalty of ₹ 2 Lakh on Shubhra Ranjan IAS Study for advertising misleading claims

दिल्ली के बड़े UPSC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर सरकार की कार्रवाई, विज्ञापन में कुछ भी छाप रहे थे

CCPA ने ‘शुभ्रा रंजन IAS स्टडी’ नाम की कोचिंग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पिछले कुछ समय में 20 कोचिंग संस्थानों पर 63 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.

Advertisement
pic
23 दिसंबर 2024 (पब्लिश्ड: 05:09 PM IST)
Central Consumer Protection Authority CCPA imposes a penalty of ₹ 2 Lakh on Shubhra Ranjan IAS Study for advertising misleading claims
‘शुभ्रा रंजन IAS कोचिंग’ 50 से ज्यादा कोर्स ऑफर करती है. (फोटो - shubhraranjan.com)
Quick AI Highlights
Click here to view more

भारत सरकार ने UPSC और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाना शुरू किया है. इसी क्रम में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ‘शुभ्रा रंजन IAS स्टडी’ नाम की कोचिंग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना UPSC परीक्षा में सक्सेस रेट से जुड़े ‘भ्रामक विज्ञापन’ प्रकाशित करने के लिए लगाया गया है. 

धारणा बनाई कि शुभ्रा रंजन एक IAS अधिकारी हैं!

संस्थान ने अपने विज्ञापनों में दावा किया था कि “टॉप 100 में 13 छात्र”, “टॉप 200 में 28 छात्र” और “टॉप 300 में 39 छात्र” उनकी कोचिंग से निकले हैं. इतना ही नहीं, विज्ञापन में सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो भी दिखाए गए थे. लेकिन इंस्टीट्यूट ये नहीं बता पाया कि इन छात्रों ने उनका कौन सा कोर्स लिया था.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) से मिली जानकारी के मुताबिक, संस्थान ने अपने विज्ञापनों और लेटरहेड में "शुभ्रा रंजन IAS" और "शुभ्रा रंजन IAS के छात्र" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. इससे ये भ्रामक धारणा बनती है कि शुभ्रा रंजन एक IAS अधिकारी हैं या थीं. CCPA ने भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है. और संस्था को 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा है.

DG इन्वेस्टिगेशन ने क्या पाया?

CCPA ने कहा कि ‘शुभ्रा रंजन IAS कोचिंग’ 50 से ज्यादा कोर्स ऑफर करती है. DG इन्वेस्टिगेशन की जांच में पाया गया कि ज्यादातर सफल स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट का PSIR क्रैश कोर्स लिया था और टेस्ट सीरीज ली थी.

CCPA के मुताबिक, ये उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे इस बात का पता चले कि CSE में सफल हुए उम्मीदवारों ने कोचिंग संस्थान से कौन सा कोर्स लिया था. ऐसा ना करने पर कोचिंग संस्थान से ये मैसेज जाता है कि उसके सारे कोर्स का सक्सेस रेट एक जैसा है. CCPA ने ग्राहक सुरक्षा कानून, 2019 की धारा-2 (28) (iv) के तहत ये कार्रवाई की है.

कोचिंग संस्थानों पर 63 लाख का जुर्माना

बता दें कि CCPA ने 22 नवंबर को Vajirao & Reddy Institute पर भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. ये UPSC CSE 2022 के रिजल्ट को लेकर लगाया गया था. इंस्टीट्यूट ने दावा किया था कि कुल 933 सेलेक्शन में से 617 उनकी कोचिंग से हुए हैं.

CCPA ने अब तक भ्रामक विज्ञापन को लेकर अलग-अलग संस्थानों को कुल 45 नोटिस जारी किया है. 20 कोचिंग संस्थानों पर 63 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.

वीडियो: प्रयागराज में UPPSC Protest में छात्रों के साथ आए Akhilesh Yadav

Advertisement

Advertisement

()