गलती से दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिए पैसे, बैंकों ने कुछ नहीं किया, फिर कोर्ट ने जो किया...
हैदराबाद में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग से टाइपो के चक्कर में दूसरे के खाते में पैसे चले गए. बैंक को अर्जी दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. परेशान होकर रेड्डी ने शिकायत निपटान करने वाली फोरम के पास शिकायत कर दी. कोर्ट ने सुनवाई में पैसे तो लौटाने का आदेश दिया ही साथ में देरी के लिए ब्याज के भुगतान भी आदेश दिया है.
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