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सितंबर की ये तारीखें नोट कर लीजिए, इन दिनों में बहुत नियम-कानून बदल जाएंगे

बैंक से लेकर आधार तक सितंबर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं

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Terms and conditions have changed from 1 september for axis magnus credit card.
ध्यान रखिए इस सितंबर की ये तारीखें. (तस्वीर साभार- India today)
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उपासना
1 सितंबर 2023 (Updated: 1 सितंबर 2023, 01:06 AM IST) कॉमेंट्स
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अगस्त का महीना रक्षाबंधन के त्योहार के साथ खत्म हो गया. महीना बदलने के साथ कुछ नियमों के साथ-साथ कुछ चीजों के दाम भी बदल गए हैं. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. सितंबर में दो हजार के नोट बदलने की आखिरी तारीख से लेकर मुफ्त में आधार डाटा अपडेट करने का आखिरी मौका मिलेगा. इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं. जानिए ये बदलाव कौन से हैं.

 गैस सिलेंडर

पहला बदलाव है गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर है. हर महीने की पहली तारीख को रसोई और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं. इसी क्रम में गैस कंपनियों ने शुक्रवार को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 158 रुपये घटा दिए हैं. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. क्योंकि केंद्र सरकार ने पहली तारीख से पहले ही घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती कर दी थी.

इसके अलावा 1 सितंबर से एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड की नियम-शर्तें बदल गई हैं. नए बदलावों के मुताबिक एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अब EDGE अवॉर्ड्स और सालाना फीस से छूट भी नहीं मिलेगी. हालांकि, ये बदलाव कुछ खास तरह के ही ट्रांजैक्शन पर लागू हैं. एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है. उसके मुताबिक एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को 1 सितंबर से एक महीने में डेढ़ लाख रुपये के अधिकतम खर्च तक हर 200 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 12 EDGE रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे.

आधार कार्ड

अगला बदलाव आपके आधार कार्ड से जुड़ा है. UIDAI ने कहा है कि यूजर्स 14 सितंबर तक आधार कार्ड में पहचान और पते से जुड़ी जानकारी अपडेट करा सकते हैं. इससे पहले आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख 15 जून, 2023 थी, जिसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था. UIDAI ने ये पहल खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की थी जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और उन्होंने तब से लेकर अभी तक आधार कार्ड में जानकारी अपडेट नहीं कराई है.

आधार अपडेट करने के लिए यूजर्स UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर खुद से डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं. डिटेल अपडेट करने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा. इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में नई डिटेल्स कब तक अपडेट हो जाएंगी. अगर खुद से डिटेल अपडेट नहीं कर सकते तो नजदीकी आधार केंद्र पर जा सकते हैं. आधार कार्ड केंद्र हर एक डिटेल अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क लेते रहें हैं. लेकिन myAadhaar पोर्टल पर फ्री में ही अपडेट कर सकते हैं. मगर 14 सितंबर के बाद myAadhaar पोर्टल से आधार अपडेट करने पर शुल्क देना पड़ेगा.

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बैंकों की छुट्टियां

अगला बदलाव 2,000 रुपये के नोटों से जुड़ा है. जिनके पास भी 2,000 रुपये के नोट हैं उन्हें बैंकों के पास जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. आरबीआई ने बीते 19 मई को कहा था कि वह 2 हजार रुपये के नोट वापस लेने जा रहा है. बैंकों को भी 2,000 रुपये के नए नोट छापने से मना कर दिया गया है. जिनके पास भी 2,000 के नोट हैं वो लोग 30 सितंबर तक बैंकों से अपने नोट बदलवा सकते हैं.

एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये की रकम के बराबर के नोट ही बदलवा सकते हैं. ध्यान रहे सितंबर में कुछ दिनों बैंकों की छुट्टी भी है. आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक दूसरा और चौथा शनिवार, रविवार और बाकी सभी छुट्टियां मिलाकर कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसलिए अगर आपके पास अभी भी 2,000 रुपये के नोट पड़े हैं तो फटाफट नजदीकी बैंक जाकर इन्हें बदलवा लें. बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देखना ना भूलें.

अब इनके लिए भी पैन-आधार लिंक अनिवार्य

छोटी बचत योजना के खाताधारकों से अगले बदलाव का संबंध है. नए नियम के मुताबिक इन योजनाओं में खाता रखने वालों के लिए भी पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ग्राहकों को आधार पैन से जोड़ने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है. इस तारीख तक आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं करने वालों का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा.

डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए नए नियम बनाए हैं. सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों से कहा है कि 30 सितंबर तक अपना नॉमिनी भर दें. जिन लोगों ने पहले से नॉमिनी दिया हुआ है और अब उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी 30 सितंबर तक का ही समय है.

बता दें कि इंश्योरेंस से लेकर पीएफ, बैंक खाते जैसी कई चीजों के लिए ग्राहकों से नॉमिनी की जानकारी भरवाई जाती है. किसी कारण से खाताधारक की मृत्यु होती है तो खाते के पैसों पर नॉमिनी का ही अधिकार होता है. नॉमिनी से सुनिश्चित होता है कि खाताधारक के पैसे उसके करीबी रिश्तेदारों के काम आ जाएंगे. सेबी ने भी ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को नॉमिनी भरने और अपडेट करे के लिए 30 सितंबर तक की तारीख तय की है.

एक बदलाव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम को लेकर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वीकेयर स्कीम की समयसीमा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. SBI ने खासतौर पर सीनियर सिटीजंस के लिए 2020 में ये स्कीम शुरू की थी. हालांकि, तब से लेकर इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है. इस स्कीम में एसबीआई सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 7.50 फीसदी के हिसाब से ब्याज दे रहा है.

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