30 जून तक निपटा लें ये काम, नहीं तो जुर्माना देते-देते थक जाएंगे!
जून में आधार-पैन जोड़ने से लेकर एडवांस टैक्स का भुगतान और आधार कार्ड अपडेट जैसे तमाम कामों की आखिरी तारीखें आ रही हैं. जिनका असर सीधे जेब पर पड़ने वाला है...
जून में ऐसी कई अहम तारीखें पड़ रही हैं जिनका रुपये-पैसे से सीधे सरोकार है. खासकर नौकरीपेशा और टैक्स देने वाले लोगों के लिए ये तारीखें बेहद जरूरी हैं. पेंशन स्कीम के तहत योगदान बढ़ाने से लेकर आधार-पैन कार्ड को जोड़ने जैसे तमाम काम इसी महीने निपटाने होंगे. इनमें से कई कामों को करने की आखिरी तारीखें पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी हैं. तय समय से इन कामों को नहीं निपटाने पर जुर्माना लग सकता है, खाता बंद हो सकता है इसके अलावा कई अन्य कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है. ये रही उन जरूरी कामों की लिस्टः
एडवांस टैक्स भरने का समय नजदीकअकेले काम करने वाले लोग(सेल्फ एंप्लॉइड प्रोफेशनल्स), सैलरी पाने वाले लोग और ऐसे बिजनेस जिनका अनुमानित टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बैठता है उन्हें साल भर में किस्तों में एडवांस टैक्स भरना होता है. हालांकि सैलरी पाने वाले लोगों की कंपनी पहले ही टैक्स काट लेती है, इसलिए उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती. हां, अगर नौकरी के अलावा कहीं और से भी उनकी कमाई होती है तो उस स्थिति में एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है. एडवांस टैक्स चार किस्तों में देना होता है. इसकी पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून रखी गई है.
EPF के तहत पेंशन बढ़वाना चाहते हैं तो जल्दी करेंऐसे ईपीएफ सदस्य जो पहले से ज्यादा पेंशन जमा करना चाहते हैं उनके पास यह विकल्प चुनने के लिए 26जून तक का समय है. अभी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ में जाता है. इतनी ही रकम कंपनी भी एंप्लॉयी के पीएफ खाते में जमा करती है. लेकिन कंपनी वाले हिस्से में से 8.33 फीसदी रकम पेंशन स्कीम में भी जाती है. नए बदलावों के मुताबिक एंप्लॉयी अब एंप्लॉयर टोटल बेसिक सैलरी में से 8.33 फीसदी योगदान पेंशन स्कीम में देने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
इसके लिए एंप्लॉयी और एंप्लॉयर को ईपीएफओ की वेबसाइट पर एक ज्वाइंट डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इसमें बताना होगा कि वे ज्यादा पेंशन ऑप्शन का चुनना चाहते हैं या नहीं. एंप्लॉयर इस डेक्लेरेशन को मंजूर करेगा.
फॉर्म ईपीएफओ के पोर्टल पर अपलोड करना होगा. ईपीएफओ इस आवेदन के बारे में सदस्य को ईमेल और एसएमएस के जरिए सूचित करेगा. EPFO के फील्ड ऑफिसर इस फॉर्म की जांच करेंगे. फॉर्म में कोई कमी मिलती है तो इसकी सूचना एंप्लॉयर और एंप्लॉयी को दी जाएगी. फॉर्म सही होने की स्थिति में इसे मंजूरी दे दी जाएगी.
इस तारीख के बाद अपडेट नहीं होगा आधार कार्डआधार कार्ड में नाम, जन्म की तारीख या पता जैसी कोई भी जानकारी बदलवाने की आखिरी तारीख 14 जून, 2023 है. यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया(UIDAI) के मुताबिक ऑनलाइन आधार पोर्टल पर जाकर अपडेट कराने पर कोई पैसा नहीं देना होगा. जबकि, फिजिकल सेंटर पर अपडेट कराने के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी.
इस तारीख तक आधार-पैन जोड़ लें, नहीं तो लगेगा जुर्मानाआयकर विभाग ने PAN कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 जून, 2023 तक तय की है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था. विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद काम नहीं करेगा. नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के पोर्टल पर जाकर जरूरी शुल्क देकर पैन को आधार से जोड़ सकते हैं. 30 जून के बाद भी आधार को पैन से जोड़ सकेंगे लेकिन तब 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी. पैन-आधार कार्ड जुड़े न होने की स्थिति में आपका टैक्स रिटर्न आवेदन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
नया बैंक लॉकर अग्रीमेंट साइन करने का समयरिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि लॉकर रखने वाले कम से कम 50 फीसदी लोगों से 30 जून तक नए लॉकर नियमों पर साइन करवा लिया जाए. ग्राहकों को बैंक बिना किसी शुल्क के नए स्टैम्प पेपर पर लॉकर अग्रीमेंट तैयार करके देंगे.