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POCSO कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 48 साल की सज़ा सुनाई

सज़ा सुनते ही दोषी ने आत्महत्या की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती.

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रेप केस 2018 का है (फ़ोटो - PixaBay/India Today)

कोच्चि के एक व्यक्ति को 11 साल की लड़की के रेप का दोषी पाया गया. कोर्ट ने उसे 48 साल की सज़ा सुनाई, तो दोषी व्यक्ति ने कोर्ट परिसर में ही आत्महत्या करने की कोशिश की. किसी तरह उसे रोका गया और अस्पाताल में भर्ती कराया गया है.

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बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़, दोषी का नाम गणेशन है. उम्र 63 साल. केरल के त्रिशूर ज़िले का रहने वाला है. 2018 में गणेशन नाबालिग पीड़िता के घर में जबरन घुस गया था. और उसका रेप किया था. इसी केस का फ़ैसला इरिंजालकुड़ा फास्ट ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट में सुनाया जा रहा था.

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कोर्ट ने व्यक्ति को IPC और POCSO के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए 48 साल के कारावास की सज़ा सुनाई. हालांकि, कुछ सज़ाएं एक साथ चलनी हैं, इसीलिए दोषी को जेल में 20 साल ही बिताने होंगे. दोषी पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पुलिस ने बताया कि फ़ैसला सुनते ही आरोपी ने कोई पाउडर खा लिया. उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिर बाद में त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. मेडिकल स्टाफ़ के मुताबिक़, व्यक्ति की स्थिति में सुधार है और उस पर नज़र रखी जा रही है.

पिछले हफ़्ते ऐसा ही एक और मामला देखने को मिला था. बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हारने के बाद 55 साल के एक व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी. हालांकि, पास खड़े वकील ने समय पर उन्हें रोक लिया था. 

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