याचिका आई कि कमिश्नर ऑफिस में गैर हिंदुओं को काम करने से रोका जाए, कोर्ट ने रगेद दिया!
'देश को 100 साल पीछे धकेलने वाली याचिका'
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को एक याचिका खारिज की. याचिका में क्या था? मांग की गई थी कि कमिश्नर ऑफिस में किसी भी गैर हिंदू को काम करने की इजाज़त न दी जाए. इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई करना भी देश को 100 साल पीछे धकेलना होगा. चीफ जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी के बेंच के सामने जब ये याचिका आई तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जानने के लिए देखिये ये वीडियो -
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