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UPI पेमेंट लिमिट में आज से बड़े बदलाव, करोड़ों लोगों पर पड़ेगा असर!

UPI Payment: NPCI ने पेमेंट्स सर्विसेज, बैंक और UPI ऐप्स को भी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए. कहा कि जो व्यापारी सत्यापित हैं, उनकी MCC 9311 कैटेगरी के लिए लेन-देन की लिमिट बढ़ानी चाहिए.

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24 अगस्त को जारी सर्कुलर में इस बारे में बताया गया था. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 16 सितंबर से UPI पेमेंट को लेकर बदलाव किए हैं, जिनका फायदा लाखों टैक्स पेयर्स उठा सकते हैं. दरअसल, 24 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में NPCI ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने की बात कही थी.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्सपेयर्स अब UPI की मदद से 5 लाख रुपेय तक का टैक्स जमा कर सकते हैं. 24 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि UPI लोगों की पसंद का भुगतान विकल्प बन रहा है. जिसकी वजह से इस कैटेगरी के लिए भुगतान की सीमा बढ़ाना जरूरी है. इसी में टैक्स पेमेंट की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट, बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की बात भी कही गई थी.

बैंकों को दिए निर्देश

NPCI ने पेमेंट्स सर्विसेज, बैंक और UPI ऐप्स को भी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए. कहा कि जो व्यापारी सत्यापित हैं, उनकी MCC 9311 कैटेगरी के लिए लेनदेन की लिमिट बढ़ानी चाहिए. 

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NPCI ने ये भी जोड़ा कि टैक्स देने वालों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्स पेमेंट लिमिट में हुई बढ़ोतरी के लिए, पेमेंट मोड के तौर पर UPI इनेबल्ड या सक्षम हो.

कब से हुए बदलाव?

बताया जा रहा है कि NPCI ने पेमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर, UPI ऐप्स और बैंक्स को 15 सितंबर तक भुगतान की सीमा में बदलावों को लागू करने के लिए कहा था. यानी 16 सितंबर से 5 लाख रुपये टैक्स का भुगतान करने के लिए UPI का उपयोग कर सकते हैं.

इन सेवाओं में भी उठा सकते हैं फायदा

साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि IPO, RBI रिटेल, एजुकेशन संस्थान और हॉस्पिटल वगैरह में भी 5 लाख रुपये की सीमा का लाभ लिया जा सकता है. लेकिन बता दें यह लिमिट कुछ ही लेन-देन पर लागू होगी. 

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ज्यादा जानकारी के लिए आपको अपने बैंक और UPI सर्विस प्रोवाइडर से चेक करना होगा. और मालूम करना होगा कि वो कितनी सीमा तक के भुगतान की इजाजत देते हैं. कई सेवाओं में अलग-अलग बैंकों में भुगतान की अधिकतम सीमा अलग हो सकती है. इसलिए बाकी सेवाओं के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा जानने के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं.

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