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हुक्का बार पर छापा पड़ा, अंदर मिले मुनव्वर फारूकी, टेस्ट आया पॉजिटिव, COTPA लग गया

Munawar Faruqui एक हुक्का बार में पकड़े गए, जिस बार में मुनव्वर मिले, पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहां तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ निकोटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है. जब पुलिस पहुंची तो फिर क्या-क्या हुआ?

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मुनव्वर फ़ारूक़ी फ़िलहाल बाहर हैं. (फ़ोटो - सोशल)

मुंबई पुलिस ने मंगलवार, 26 मार्च को देर रात स्टैंडअप कमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) को हिरासत में ले लिया. उन पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के तहत केस दर्ज किया गया. हालांकि कुछ देर बाद उन्हें नोटिस देकर रिहा कर दिया. 

किस क़ानून के तहत पकड़े गए थे मुनव्वर?

2003 में लागू हुआ था COTPA. एक ऐक्ट, जिसके तहत देश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाता है. इस क़ानून के तहत कुछ प्रतिबंध भी हैं. जैसे, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना, शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू बेचना या पब्लिक स्पेस में धूम्रपान करना.

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इंडिया टुडे के ऐजाज़ ख़ान के इनपुट्स के मुताबिक़, मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने फोर्ट इलाक़े में स्थित सबालन हुक्का पार्लर पर छापा मारा. पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि यहां तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ निकोटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है. छापे के दौरान पुलिस को यहां स्टैंडअप कमेडियन और ‘बिग बॉस-17’ के विजेता मुनव्वर फारूकी मिल गए. उन समेत 13 और लोगों को हिरासत में लिया गया.

एक सीनियर पुलिस अफ़सर ने मीडिया को बताया कि मुनव्वर का मेडिकल टेस्ट किया, तो नतीजे पॉज़िटिव आए. मुनव्वर समेत सभी आरोपियो पर COPTA के तहत मामला दर्ज किया गया. बाद में पुलिस ने उन्हें 41-A का नोटिस दिया और जाने की अनुमति दे दी.

(CrPC) की धारा 41A के तहत, किसी को अरेस्ट करने से पहले नोटिस दिए जाने का प्रावधान है. माने बिना सूचना दिए किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है. इसमें वो केस आते हैं, जिनकी सज़ा सात साल से कम हो. पुलिस जिसे नोटिस जारी करती है, उस व्यक्ति को नोटिस में लिखी बातों को मानना पड़ता है. बुलाए जाने पर हाज़िरी देनी होती है. हालांकि, अगर पुलिस को लगे कि उसे गिरफ़्तार करना ज़रूरी है, तो वो लिखित में अपनी दलीलें देकर व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकती है.

फ़िलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. आगे जाकर अगर तंबाकू प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, तो पुलिस ऐक्शन लेगी.