चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के चलते सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को मंगलवार को भी कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ेगा, साथ ही कोर्ट ने 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे सभी बैलट पेपर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कुल 8 ऐसे बैलट पेपर हैं जो खराब हालत में पाए गए थे इसलिए उनपर निशान लगाए थे. देखिए वीडियो.