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धीरेंद्र शास्त्री के भाई के खिलाफ एक और केस दर्ज, टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप

आरोप लग रहे हैं कि ये मारपीट टोल टैक्स को लेकर हुई थी. झगड़े के बाद सभी घटनास्थल से फरार हो गए.

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शालिग्राम गर्ग पर पहले भी दर्ज हो चुका है केस. (फाइल फोटो)

बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है. ये मामला टोल प्लाजा कर्मचारी के साथ मारपीट का है. शालिग्राम के खिलाफ छतरपुर के गुलगंज थाने में FIR दर्ज हुई है. पुलिस ने शालिग्राम के अलावा 10 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इन सभी पर मुंगवारी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप हैं.

इंडिया टुडे से जुड़े लोकश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 25 अप्रैल की रात की है. शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ मुंगवारी टोल प्लाजा से गुजर रहा था. वहां कर्मचारियों से किसी बात को लेकर बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी. इसके बाद सबके खिलाफ गुलगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब ऐसी कोई घटना होती है तो टोल प्लाजा की तरफ से वीडियो जारी किए जाते हैं. क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे होते हैं. लेकिन इस घटना का अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है. आरोप लग रहे हैं कि ये मारपीट टोल टैक्स को लेकर हुई थी. झगड़े के बाद सभी घटनास्थल से फरार हो गए.

छतरपुर के एसपी अगम जैन ने मीडिया को बताया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने शिकायत दी थी, जिस पर केस दर्ज किया गया. उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पिछले साल भी दर्ज हुआ था केस

शालिग्राम गर्ग के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है. पिछले साल फरवरी में उन्हें दलित परिवार को धमकाने और कट्टे से फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ये घटना छतरपुर जिले के गढ़ा गांव की थी. 11 फरवरी 2023 को गांव में एक दलित परिवार के यहां बेटी की शादी समारोह का आयोजन चल रहा था. उसी दौरान रात करीब 12 बजे के आसपास शालिग्राम गर्ग पहुंचा और लोगों से गाली-गलौज व मारपीट करने लगा.

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इस दौरान वह मुंह में सिगरेट फंसाए और शराब के नशे में था. उसने महिलाओं से अभद्रता की और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि उसने हवाई फायर भी किया और शादी रोकने की कोशिश की. इस घटना से बाराती दहशत में आ गए और खाना पीना खाकर वापस अपने गांव लौट गए. पीड़ित परिवार की शिकायत पर शालिग्राम के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

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