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अफजाल अंसारी की सांसदी बच गई, HC ने MP/MLA कोर्ट से मिली सजा रद्द कर दी

Krishnanand Rai Case Updates: अफजाल अंसारी की गाजीपुर से सांसदी Allahabad High Court के फैसले पर टिकी हुई थी.

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अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. (फाइल फोटो: PTI)
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संतोष शर्मा

यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. Allahabad High Court ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल जेल की सजा रद्द कर दी है. गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट ने अफजाल अंसारी को ये सजा BJP विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनाई थी. MP/MLA कोर्ट के इस फैसले को अफजाल अंसारी ने चुनौती दी थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के कुछ दिनों बाद 29 जुलाई को फैसला सुनाया है.

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बरकरार रहेगी अफजाल अंसारी की सांसदी

अगर हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रखी होती, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उनकी सांसदी चली जाती. ऐसा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के तहत होता. इसमें प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा सुनाई गई हो, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए. साथ ही, ऐसा व्यक्ति अपनी रिहाई के समय से 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है.

अफजाल अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका था. हालांकि, अब हाई कोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी. 

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बीते साल अप्रैल में सुनाई गई थी 4 साल की सजा

अफजाल अंसारी को गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2023 को 4 साल जेल की सजा सुनाई थी. तब भी वो गाजीपुर से सांसद थे और सजा के बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई थी. अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था. MP/MLA कोर्ट के फैसले को अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 15 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी सांसदी बहाल की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी की अपील पेंडिंग रहने के दौरान उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा. ये भी कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो उनका चुनाव हाई कोर्ट में उनकी अपील पर दिए गए फैसले के अधीन होगा.

इसके बाद अफजाल अंसारी ने 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी की गाजीपुर सीट से लड़ा और जीता. इस तरह उनकी सांसदी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 29 जुलाई को ये फैसला सुनाया गया. 

हाई कोर्ट ने गाजीपुर MP/MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है. साथ ही, गाजीपुर के कोर्ट के फैसले को रद्द करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है.

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