सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को 40 साल की महिला से रेप के केस में अंतरिम जमानत (SC Bail To Social Media Influencer) दे दी है. आरोपी इन्फ्लुएंसर 9 महीने से जेल में था. लेकिन उसके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुए. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि महिला “बच्ची नहीं थी” और “एक हाथ से ताली नहीं बज सकती.”
'ताली एक हाथ से नहीं बजती', रेप केस में 'इंफ्लूएंसर' को बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SC Bail To Social Media Influencer: आरोपी इन्फ्लुएंसर 9 महीने से जेल में था. कोर्ट ने सख़्त लहजे में दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर इन्फ्लुएंसर के खिलाफ रेप का केस कैसे दर्ज किया जा सकता है, जबकि महिला अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच कर रही थी. कोर्ट ने सख़्त लहजे में दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर इन्फ्लुएंसर के खिलाफ रेप का केस कैसे दर्ज किया जा सकता है, जबकि महिला अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई थी.
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अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा,
एक हाथ से ताली नहीं बज सकती. आपने किस आधार पर IPC की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है. वह बच्ची नहीं है. महिला 40 साल की है. वे दोनों एक साथ जम्मू गए थे. आपने 376 क्यों लगाया है. यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई एतराज नहीं है?
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए एकदम सही केस है. आरोपी नौ महीने से जेल में है. मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं. अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए. उसे नियमों और शर्तों के तहत अंतरिम जमानत दी जाए.
पीठ ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा. सर्वोच्च अदालत ने इन्फ्लुएंसर पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, “इस तरह के लोगों से कौन प्रभावित (Influence) होता है?”
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ इन्फ्लुएंसर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने की मांग ठुकरा दी थी.
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पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, महिला अपने कपड़ों के ब्रैंड को प्रमोट करने के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी. इसी दौरान वह आरोपी के संपर्क में आई थी.
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