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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस बंद, बेटे ने लिखा- 'सत्य की जीत'

बृजभूषण शरण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस बंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

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बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस बंद कर दिया गया है (फोटोः india today)

महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के मामले में पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस बंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. बृजभूषण के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने एक्स पोस्ट पर करते हुए इसे 'सत्य की जीत' बताया है. 

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प्रतीक भूषण सिंह ने इस मामले के ‘मनगढ़ंत और झूठा’ होने का दावा किया. उन्होंने लिखा,  

हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक जीत हासिल है. प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है. यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी.

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बता दें कि अप्रैल 2023 में WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की थीं. एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे. नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था जबकि बाकी 6 रेसलर्स के आरोपों के आधार पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी. 

पॉक्सो मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण को क्लीन चिट देते हुए कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी. वहीं बाकी के 6 पहलवानों के आरोप पर बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट भी इसी दिन दाखिल की गई थी. 

POCSO मामले में दिल्ली पुलिस ने नाबालिग और उसके पिता के बयानों के आधार पर केस रद्द करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था. पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. इसके बाद कोर्ट ने नाबालिग और उसके पिता को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था.

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1 अगस्त 2023 को कथित पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से पूरी तरह से संतुष्ट हैं.

सोमवार 26 मई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को मंजूर कर लिया. इसके बाद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो का केस बंद हो गया. 

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