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'IndiGo के लिए अलग कानून क्यों...?' पायलट यूनियन ने DGCA को खरी-खरी सुना दी

IndiGo Crisis की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एयरलाइन को New Flight Duty Time Rules में कुछ ‘अस्थायी’ छूट दी है. इस पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है. क्या कहा?

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ALPA इंडिया के महासचिव कैप्टन अनिल राव ने DGCA की कड़ी आलोचना की है. (फोटो: ANI/इंडिया टुडे)

इंडिगो एयरलाइन को लेकर बवाल जारी है (IndiGo Crisis). मामले की गंभीरता को देखते हुए, DGCA ने इंडिगो एयरलाइन को कुछ समय के लिए विशेष छूट दी है. इस पर ‘एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन’ (ALPA) इंडिया ने आपत्ति जताई है.  एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम न सिर्फ फर्क पैदा करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता भी करता है.

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एएलपीए इंडिया के महासचिव कैप्टन अनिल राव ने कहा कि फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि इसकी वजह साफ तौर पर सामने नहीं आई. उन्होंने कहा,

यह पूरी तरह से गलत और अप्रत्याशित था क्योंकि यात्रियों को इसकी उम्मीद नहीं थी… कंपनी कह रही है कि यह एक गलत अनुमान है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि गलत अनुमान कहां या कैसे हुआ.

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DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अधिकारियों का एक पैनल गठित किया है, जो स्थिति पर नजर रखेगा. कैप्टन राव ने कहा कि यात्रियों को समस्या की जड़ के बारे में साफ और पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए.

इंडिगो को FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों से दी गई अस्थायी छूट को लेकर भी पायलट संघ ने चिंता जताई है. एसोसिएशन का दावा है कि इससे सुरक्षा मानकों में ढील आ रही है. कैप्टन राव के मुताबिक, 

आज हमारे पास इंडिगो के लिए एक कानून है और दूसरे ऑपरेटरों के लिए दूसरा. उड़ानों की मांग पूरी करने के लिए हम सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं, और यह यात्रियों के लिए सही नहीं है.

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पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाले एएलपीए का कहना है कि जब तक नियमों को समान रूप से लागू नहीं किया जाता और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती, तब तक ऐसे घटनाक्रम दोबारा होने की आशंका बनी रहेगी.

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‘नए पायलट रेस्ट रूल’ 1 जून, 2024 से लागू होने वाले थे. लेकिन एयरलाइंस के विरोध के बाद इन्हें मार्च 2024 में स्थगित कर दिया गया. आखिरकार, नए FDTL को दो चरणों में लागू किया जाना था- 1 जुलाई, 2025 और 1 नवंबर, 2025. जैसा कि DGCA और सरकार ने इस साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था.

इंडिगो संकट की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने ढिलाई बरती और एयरलाइन को नए क्रू रेस्ट और ड्यूटी रूल्स से कुछ ‘अस्थायी’ छूट दे दी. DGCA ने एयलाइंस, खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है. वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया है. हालांकि, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) दोनों ने कहा है कि वे अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे.

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