कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक मुनिरत्ना नायडु के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में केस दर्ज किया है. BJP की ही एक महिला कार्यकर्ता ने मुनिरत्ना पर गैंगरेप करवाने, पेशाब करने और खतरनाक वायरस का इंजेक्शन लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. यह शिकायत मंगलवार, 21 मई को उत्तर-पश्चिमी बेंगलुरु में यशवंतपुर के पास आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है.
BJP विधायक पर महिला का 'गैंगरेप करवाने', फिर उस पर 'पेशाब' करने का आरोप, पीड़िता पार्टी की कार्यकर्ता
पीड़ित महिला की उम्र 40 साल है और वो खुद भी BJP की कार्यकर्ता हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में मुनिरत्ना के अलावा वसंथा, चन्नकेशवा और कमल नाम के तीन अन्य लोगों के नाम भी लिए हैं. महिला का आरोप है कि यह घटना 11 जून, 2023 को विधायक के मथिकेरे स्थित ऑफिस में हुई थी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित महिला की उम्र 40 साल है और वो खुद भी BJP की कार्यकर्ता हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में मुनिरत्ना के अलावा वसंथा, चन्नकेशवा और कमल नाम के तीन अन्य लोगों के नाम भी लिए हैं. महिला का आरोप है कि यह घटना 11 जून, 2023 को विधायक के मथिकेरे स्थित ऑफिस में हुई थी. यह जगह यशवंतपुर से 4-5 किलोमीटर दूर है.
महिला के अनुसार, पहले उस पर झूठे केस डलवाए गए. जेल से छूटने के बाद वसंथा और कमल ने कहा कि मुनिरत्ना उसकी मदद करेंगे. इसी बहाने वे उसे विधायक के ऑफिस ले गए. वहां पहुंचते ही कथित तौर पर मुनिरत्ना, वसंथा और चन्नकेशवा ने मिलकर महिला के कपड़े उतारे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि मुनिरत्ना के कहने पर दो लोगों ने मिलकर महिला का गैंगरेप किया.
अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया है कि गैंगरेप के बाद मुनिरत्ना ने उस पर ‘पेशाब’ किया था. फिर एक अनजान शख्स सफेद डिब्बा लेकर आया, जिसमें एक इंजेक्शन था. महिला ने बताया कि मुनिरत्ना ने वही इंजेक्शन उसे लगाया और धमकी दी कि अगर वो किसी से कुछ बोली तो उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया कि जनवरी 2024 में उसकी तबीयत बिगड़ी और जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तो डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे एक लाइलाज वायरस हो गया है. इसके बाद उसे एहसास हुआ कि शायद यह वायरस उसी इंजेक्शन से शरीर में गया होगा.
महिला का कहना है कि उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन समय रहते उसकी जान बचा ली गई. इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं- 376डी (गैंगरेप), 270 (इन्फेक्शन फैलाने वाला काम), 323 (चोट पहुंचाना), 354 (महिला पर हमला), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (धमकी देना) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत FIR दर्ज की है.
पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस मामले को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सौंपने की सिफारिश की जाएगी. यह SIT पहले से मुनिरत्ना के खिलाफ चल रहे मामलों की जांच कर रही है.
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