जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस को उन डिलीवरी एजेंट्स की ओर से 18% टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थे. इससे आगे क्या बदलेगा, क्या अब स्विगी, जोमैटो ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलेंगी, जानने के लिए देखिए आज का खर्चा पानी शो.
खर्चा पानी: डिलीवरी एजेंट्स के GST दायरे में आने से क्या बदलेगा? स्विगी, जोमैटो ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलेंगी?
Swiggy, Zomato अब ग्राहकों से वसूलेंगी Delivery Fees पर GST? देखिए आज का Kharcha Pani Show.
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