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PF अकाउंट से तीन दिन में मिलेंगे एक लाख रुपये, बस इतना सा काम करना है

PF से पैसा निकालने में आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती मगर कई बार एडवांस निकालने में देरी हो जाती है. आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि EPFO ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है. जिसमें अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम के जरिए ही अब ऑटोमैटिक तरीके से क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा.

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Auto mode of claim settlement was introduced in April, 2020 for the purpose of advance for illness. Now this limit has been enhanced to Rs.1,00,000/-. During the current year, around 2.25 crore members are expected to reap the benefits of this facility.
EPFO का नया तोहफा
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सूर्यकांत मिश्रा
17 मई 2024 (Updated: 17 मई 2024, 05:53 PM IST)
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भारतीय घर और बचत तो अलग-अलग शब्द लगते हैं. लेकिन अगर इनको एक साथ भी पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं. बचत का पाठ तो हमारे घरों में बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है. बचत के साथ सबसे बड़ी सीख भी दी जाती है कि ये पैसा इमरजेंसी में काम आता है. बात भी सही है. यही शब्द इमरजेंसी आगे की खबर का बेस है. जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो एक और बचत की याद आती है. बचत जो PF यानी प्राविडन्ट फंड (PF auto mode settlement) में होती है. हमारा पैसा जो हमारी ही कमाई से कटता है.

वैसे तो ये पैसा निकालने में आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती. मगर कई बार एडवांस निकालने में देरी हो जाती है. आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि ईपीएफओ (EPFO) ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है. जिसमें अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम के जरिए ही अब ऑटोमैटिक तरीके से क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा.

सिर्फ 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपये

ऑटो मोड के जरिए सेटलमेंट की प्रोसेस तो साल 2020 में कोविड के दौरान ही शुरू कर दी गई थी. मगर तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे. पर अब शिक्षा (Education), शादी (Marraige) और घर (Housing) खरीदने के लिए भी पैसा निकाला जा सकेगा. शादी वाले केस में तो बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं. ईपीएफओ ने ऑटो मोड के जरिए क्लेम सेटलमेंट की राशि को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. हालांकि एडवांस फंड निकालने के लिए कुछ शर्ते भी तय की गई हैं. इनको भी जान लीजिए.

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# अगर आप बीमारी के कारण ईपीएफओ का एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है.

# नियमों के मुताबिक आप आप बीमारी के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA या कर्मचारी के योगदान पर मिलने वाले ब्याज जो भी कम हो उसे निकाल सकते हैं.

# मेडिकल खर्च के लिए एडवांस क्लेम करने की स्थिति में आपको डॉक्टर या कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

# घर या शादी के खर्च के लिए एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ईपीएफओ मेंबर बने 7 साल से अधिक का वक्त पूरा होना जरूरी है.

# दोनों के लिए एडवांस क्लेम करने पर आप जमा राशि पर मिले ब्याज की 50 फीसदी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं.

# शादी के खर्च के लिए निकाले गए पैसों को आप सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं.

# घर खरीदने और रिनोवेशन के लिए ईपीएफ से एडवांस क्लेम कर सकते हैं.

# घर खरीदने के लिए एडवांस क्लेम करने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष बतौर ईपीएफ मेंबर पूरा करना आवश्यक है.

# घर खरीदने के लिए आप 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए और रिनोवेशन के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए क्लेम कर सकते हैं.

एडवांस क्लेम की प्रोसेस क्या है

#  ईपीएफओ विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 31 ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.

# इसके लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा. इसके लिए UAN और पासवर्ड जरूरी है.

# ऑनलाइन सर्विसेज में क्‍लेम सेक्‍शन को सेलेक्‍ट करना होगा.

# फिर उस कारण के बारे में बताना होगा, जिस वजह से आप पैसा निकालाना चाहते हैं. 

# बैंक अकाउंट को वेरिफाई करके बैंक अकाउंट के चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी.

 

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